कुंवर अजय सिंह विधि महाविद्यालय, ललऊ खेड़ा (डीह)उन्नाव-209801

महाविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी नियमावली

बार काउन्सिल आॅफ इण्डिया/विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्य दिवसों में छात्र/छात्रा की उपस्थिति महाविद्यालय में अनिवार्य है। यदि किसी छात्र/छात्रा की उपस्थिति 75ः से कम है तो उसे परीक्षा से वंचित किया जायेगा। वेशभूषा- महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के लिये बार काउन्सिल आॅफ इण्डिया द्वारा निर्धारित वेशभूषा में सफेद शर्ट, काला पैण्ट, काले जूते अनिवार्य हैं।

अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय के कार्यालय में वांछनीय प्रपत्रों की मूल प्रति एवं छायाप्रति के साथ आवेदन पत्र सहित संलग्न कर जमा करेंगे

1. महाविद्यालय में प्रवेश सत्र प्रारम्भ होगा और महाविद्यालय द्वारा घोषित प्रवेश की अन्तिम तिथि तक या निर्धारित सीटों के पूर्ण हो जाने पर समाप्त होगा।

2. क) अभ्यर्थी प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन पत्र महाविद्यालय के काउन्टर से ही प्राप्त करेंगे एवं उसे सावधानी पूर्वक स्पष्ट रूप से हिन्दी या अंगे्रजी में भरेंगे। अन्य कहीं से लिया गया आवेदन फार्म या जाली आवेदन फार्म मान्य नहीं होगा।

ख) विधि महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर या सक्षम अभिकरण द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न होंगे-

क) टी.सी., सी.सी. जहां से अभ्यर्थी ने अन्तिम शिक्षा प्राप्त की है।

ख) छः फोटो

ग) परिचय पत्र/ वोटर आई.डी./ पैन कार्ड/ आधार कार्ड/ राशन कार्ड

घ) हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की अंक तालिका व प्रमाण पत्र की दो प्रतियों में स्वप्रमाणित

छायाप्रतियां। आवेदन पत्र के साथ संलग्न (वांछित) न किये जाने पर प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। अतः समस्त प्रपत्र फार्म भरते समय एक साथ ही लगायें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है। ड.) छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों से स्नातक या अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करके आये अभ्यर्थियों को प्रवर्जन (डपहतंजपवद ब्मतजपपिबंजम) प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है। च) उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों से आये अभ्यर्थियों को मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है। मेडिकल एवं हेल्थ आफीसर का प्रमाण पत्र सिर्फ विकलांग अभ्यर्थियों को मान्य होगा। उपरोक्त संलग्नकों के अभाव में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

4. आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त प्रवेश की सूचना अभ्यर्थी को सूचना पट पर दी जायेगी। तत्पश्चात अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान करके प्रवेश रसीद तथा परिचय पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

5. ऐसे अभ्यर्थी जो आपराधिक मामलों में दण्डित हैं उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

6. महाविद्यालय परिसर में रैगिंग करना दण्डनीय अपराध है, छात्र/छात्राओं के दोषी पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

7. महाविद्यालय की दीवारों पर लिखना, पोस्टर लगाना वर्जित है। ऐसा करने पर अनुशासन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

8. महाविद्यालय में धूम्रपान करना, गुटखा व पान खाना सख्त वर्जित है। ऐसा करते पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी एवं आर्थिक दण्ड भी दिया जा सकता है।

9. विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार प्रवेश का पूर्ण अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है। अभ्यर्थी के उदण्डता करने पर या अन्य किसी विषय पर प्रवेश न देने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है।

10. क) प्रवेश हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय में नियत तिथि पर जमा न किये जाने पर या तिथि समाप्त होने के उपरान्त आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा।

ख) अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में निर्धारित कुल सीटों के अनुक्रम में योग्यता सूची पास करना अनिवार्य है।

11. विधि में प्रवेश लेने हेतु स्नातक स्तर पर सामान्य वर्ग के छात्र/छात्रा को 45 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा को 42 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्रा को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

12. कक्षा में मोबाइल का प्रयोग करना वर्जित एवं दण्डनीय है।

13. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आयु सीमा ठण्ब्ण्प्ण् और ब्ण्ैण्श्रण्डण्न्ण् द्वारा मानकानुसार निर्धारित होगी।

14. महाविद्यालय में प्रवेश पूर्ण होने के पश्चात विद्यार्थी हमेशा परिचय पत्र लेकर ही महाविद्यालय में प्रवेश करेंगे।